झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.04.2020 को मुखबीर सूचना मिलने पर ग्राम छोटी ढेकल स्थित आरोपी शैतान पिता नानसिंह के घर आबकारी दल रवाना होकर आरोपी के घर पहुँचे तो आरोपी शैतान वाहन को देखकर मकान खुला छोड़कर भाग गया पीछा करने पर भी पकड़ में नहीं आया तब पंचों के समक्ष आरोपी के मकान की तलाशी लेने पर उसके मकान से देशी विदेशी कुल 2175.72 मदिरा जप्त की गई। जिसकी जांच करने के उपरांत सीलबंद कर मदिरा जप्तो कर आरोपी शैतान के विरुद्ध धारा 34(1), (क), 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी शैतान को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण संचालन श्री राजेन्द्रपाल सिंह अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया। विचारण के दौरान माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौरव प्रज्ञानन साहब द्वारा आरोपी शैतान को दोषी पाते हुए निर्णय दिनांक 20.01.2021 को पारित कर आरोपी शैतान को धारा 34 (2) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।