झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी बापू पिता नानसिंह एवं शंकर पिता बापु अमलियार निवासीगण ग्राम फुलधावड़ी थाना झाबुआ द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट करने के अपराध में 02-02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी गई। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.04.2018 को ग्राम फुलधावड़ी में गीता डामोर एवं उसकी मां वसनी झाबुआ हाट-बाजार करने आ रहे थे तब वे आरोपी बापू के घर के सामने से निकल रहे थे
तो आरोपी बापू हाथ में कुल्हारड़ी लेकर अपने लड़के शंकर के साथ घर में से दौड़कर उनके पास आया और बोला कि वेरी की औरत अपनी लड़की को साथ लेकर कहां जा रही है तो शंकर बोला कि अच्छा मौका है
इसे जान से खत्मल कर देते हैं और आरोपी शंकर ने वसनीबाई को पकड़ लिया और बापू ने वसनीबाई को जान से मारने की नियत से धारदार कुल्हाड़ी से सिर में मारी जिसके कारण वसनीबाई वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। गीता चिल्लाई तो गांव का दुला और फरियादिया का भाई नेपाल दौड़कर आये तो अभियुक्तगण भाग गये।
पुलिस थाना झाबुआ कोतवाली पर फरियादिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस झाबुआ द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ताा साहब माननीय जिला एवं सत्र न्याायाधीश झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी बापू पिता नानसिंह और शंकर पिता बापू को दोषी पाते हुए धारा 324/34 भा.दं.वि. में 2-2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से संचालन जिला लोक अभियोजक श्री आरिफ शेख द्वारा किया गया।